लखनऊ, जनवरी 12 -- हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार करने के आदेश को रद्द करते हुए, दस वर्ष की अवधि के लिए उनका पासपोर्ट नवीनीकरण का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जब जमानत आदेश में विदेश यात्रा पर कोई रोक नहीं है, तब मात्र लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 का उल्लंघन है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सपना चौधरी की याचिका पर पारित किया। याचिका में 30 जून 2025 के सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत पासपोर्ट नवीनीकरण और विदेश यात्रा की अनुमति इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि यात्रा की अवधि, यात्रा के देश और उद्देश्य से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं ...