हरिद्वार, मई 24 -- जिला उपभोक्ता आयोग ने नई कार के बजाय धोखाधड़ी से पुरानी कार बेचने और स्क्रैच रिपयरिंग की रकम लेने के मामले में दि ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी देहरादून और प्रतिनिधि को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने बीमा कंपनी को वाहन की कीमत 5.10 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बीस हजार रुपये क्षतिपूर्ति और वाद खर्च और 10 हजार रुपये अधिवक्ता फीस देने के आदेश दिए हैं। ज्वालापुर निवासी आयुष राजपूत ने इस बारे में आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि डीडीपीएम ऑटोमोबाइल एलएलपी अजबपुर खुर्द, देहरादून से जनवरी 2017 में 6.02 लाख रुपये में चार पहिया वाहन खरीदा था। बाद में पता चला कि वाहन एक वर्ष पहले बना हुआ है और उसे नई कार बताकर बेच दिया गया। आरोप लगाया कि बीमा पॉलिसी के बाद भी उस...