नैनीताल, फरवरी 18 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा किनारे व अन्य जगहों से कुष्ठ रोगियों को हटाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सरकार को कुष्ठ रोगियों के लिए शेल्टर होम बनाने का काम तीन माह में पूरा करने को कहा है। देहरादून की एनजीओ एक्ट नाऊ वेलफेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। जिसमें कहा गया था कि सरकार ने 2018 में गंगा नदी के किनारे व अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां बसे कुष्ठ रोगियों को भी हटा दिया था। अब इनके पास न घर है, न रहने की कोई व्यवस्था। पूर्व की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम से हरिद्वार जिले में कुष्ठ रोग आश्रम और कुष्ठ रोगियों की संख्या पूछी थी। सा...