नैनीताल, जून 16 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के दाबकी कला में तालाब और ग्रामसभा की भूमि पर रसूखदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अतिक्रमण की पहचान कर विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। दाबकी कला निवासी राकेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि गांव के तालाब, रास्तों और अन्य सार्वजनिक भूमि पर प्रभावशाली लोगों की ओर से अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा हो रही है और पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। याचिकाकर्ता के अनु...