देहरादून, फरवरी 27 -- हरिद्वार, यूएसनगर में भी आसानी से नहीं मिलेगी जमीन संशोधित भू कानून पर सरकार की ओर से स्पष्ट की गई स्थिति जिले की जगह शासन स्तर से ही कड़े प्रावधान को पूरे कर मिलेगी मंजूरी देहरादून, मुख्य संवाददाता। सरकार के नए भू कानून में राज्य के 11 जिलों में कृषि, उद्यान की जमीन खरीद पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके साथ ही हरिद्वार, यूएसनगर में कड़े प्रावधान के साथ जमीन खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर गुरुवार को शासन की ओर से स्थिति को और स्पष्ट किया गया। बताया गया कि हरिद्वार, यूएसनगर में बिना शासन की मंजूरी के जमीन नहीं खरीदी जा सकेगी। राज्य में एकबार मंजूरी लेकर जमीन खरीदने का अर्थ ये नहीं होगा कि जमीन खरीदने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों को अन्य स्थानों पर भी जमीन खरीद की छूट मिल सकेगी। उत्तराखंड में जिन लोगों, उनके परिवारों के ...