नई दिल्ली, मई 25 -- दिल्ली की एक अदालत ने हराम शब्द का अर्थ समझाते हुए कहा कि यह किसी मेहनती महिला का अपमान करने के लिए काफी है। कोर्ट ने कहा कि हराम शब्द का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो गलत तरीके से अर्जित की गई हो। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, तीस हजारी कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) करणबीर सिंह ने कहा कि हराम शब्द ऐसा शब्द नहीं है जिसका इस्तेमाल सिर्फ किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए किया जाता है। हराम शब्द का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो निषिद्ध हो और जिसे गलत तरीके से अर्जित किया गया हो। यह शब्द किसी भी मेहनती महिला की शील का अपमान करने के लिए काफी है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 509 के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए यह टिप्पणी की। उस पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप था। उसन...