हरदोई, नवम्बर 21 -- उप जिला मजिस्ट्रेट बिलग्राम एन. राम ने बताया है कि तहसील क्षेत्र में अब तक घटित पराली जलाने की घटनाओं में पराली जलाने वाले किसानों से 47,000 रुपये जुर्माना की वसूली की गई है। खेतों में पराली जलाने की घटनाएं पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है और न केवल वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। एसडीएम ने किसानों से कहा है कि हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, रोटावेटर आदि उपकरणों का प्रयोग करें। कृषि यंत्रों की सुविधा लें। गांव स्तर पर पराली एकत्र कर खाद, चारे अथवा जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग करें। पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करें। पराली न जलायें। यदि किसी किसान द्वारा पराली जलाने की घटना की जायेगी तो उसके विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाह...