लखनऊ, जुलाई 30 -- लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। चौपटिया स्थित हयात नर्सिंग होम में अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दी। मशीन संचालन का लाइसेंस अप्रैल में खत्म हो गया था। नर्सिंग होम प्रशासन ने लाइसेंस रिनुअल नहीं कराया था। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड मशीन संचालन के लिए पांच साल का लाइसेंस जारी किया जाता है। जिलाधिकारी के आदेश पर लाइसेंस जारी होता है। हयात नर्सिंग होम में लगी अल्ट्रासाउंड मशीन का लाइसेंस जनवरी में खत्म हो गया था। लाइसेंस रिनुअल के लिए नर्सिंग होम संचालक ने कोई आवेदन नहीं किया था। न ही मशीन को खुद से सील करने का कोई साक्ष्य पेश किया। सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। जिलाधिकारी ने मशीन को सील करने के आदेश दिए। डिप्टी सीएमओ डॉ. केडी मिश्र ने बताया कि मशीन क...