लखनऊ, जुलाई 25 -- चौपटिया के हयात नर्सिंग होम की अल्ट्रासाउंड मशीन सील की जाएगी। आरोप है कि मशीन के लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी जांचें हो रही थीं। शिकायत पर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम को अल्ट्रासाउंड मशीन सील करने के निर्देश दिए हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन के लिए पांच साल का लाइसेंस जारी किया जाता है। चौपटिया के हयात नर्सिंग होम में लगी अल्ट्रासाउंड मशीन का लाइसेंस इस साल मई में समाप्त हो चुका है। आरोप है कि मशीन से लोगों की अल्ट्रासाउंड जांच की जा रही थी। मामले की शिकायत डीएम से हुई। डीएम ने सीएमओ कार्यालय के अफसरों और एसडीएम को अल्ट्रासाउंड मशीन सील करने का आदेश दिया है। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने कहा कि हयात नर्सिंग होम की मशीन सील की जाएगी। महिला की मौत मामले में चल रही जांच राजाबाजा...