बिहारशरीफ, अप्रैल 26 -- हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास हत्याकांड में चार आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है सजा जमीन सर्वे के दौरान गोली मारकर युवक की कर दी थी हत्या फोटो 26 शेखपुरा 02 - सजा सुनाये जाने के बाद आरोपी को जेल जाती पुलिस। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज पवन कुमार पांडेय ने हम के पूर्व जिलाध्यक्ष मोफिज इमाम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि आरोपित मोफिज इमाम अरियरी थाना क्षेत्र के अरियरी गांव का निवासी है। जमीन सर्वे के दौरान ही छह जनवरी 2022 को नवादा जिले के निवासी निसार खां की अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी।...