नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- गुजरात में 17 साल के लड़के को पुलिस हिरासत में रखने और हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नाबालिग की बहन ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस ने हिरासत में लेकर उसे पीटा और सका यौन उत्पीड़न भी किया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि कोर्ट पीड़ित की स्थिति के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन फिर भी पीड़ित को पहले गुजरात हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा हमें सहानुभूति है, लेकिन आपको हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील रोहिन भट्ट ने दलील दी कि याचिका में की गई कुछ प्रार्थनाओं के कारण सीध...