हमीरपुर, जून 21 -- हमीरपुर। 13 फरवरी 2018 को थाना कुरारा के लहरा गांव में अपनी सगी भाभी की गोली मारकर हत्या करने वाले देवर को शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रह्लाद सिंह द्वितीय की अदालत ने उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इस प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में मृतका के सास और ससुर को दोषमुक्त कर रिहा कर दिया गया। एडीजीसी चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि कानपुर नगर के घाटमपुर निवासी विश्वनाथ सिंह ने अपनी पुत्री पूजा की शादी 2013 में थाना कुरारा के लहरा गांव के सचिन प्रताप सिंह उर्फ शनि से की थी। शादी के बाद से ही ससुरालियों द्वारा पूजा का उत्पीड़न किया जा रहा था। आए दिन मारपीट की जाती थी। 13 फरवरी 2018 की शाम पूजा की उसी के सगे देवर शेखर सिंह ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकरण में मृतका के पित...
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