प्रयागराज, अक्टूबर 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में हमीरपुर के जलालपुर इलाके के ब्रह्या गांव में खेत में जानवर घुसने पर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है।यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। खूनी संघर्ष में पांच लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे जिसमें मुख्य आरोपी प्रेमचंद्र समेत दो अन्य को सत्र न्यायालय हमीरपुर ने वर्ष 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है। आरोपी की तरफ से अधिवक्ता संजय सिंह, शिवम सिंह पालीवाल ने बहस किया ,और बताया कि संघर्ष दोनों पक्षों के बीच हुआ था जिसमें दोनों तरफ से कई लोग शामिल थे। आरोपी को जेल में लगभग 20 वर्ष ...