जोधपुर, मार्च 12 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान तीन आईएएस अधिकारियों को लेकर सख्त रुख अपनाया और अगले आदेश तक राज्य सरकार को उनकी तनख्वाह रोकने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने यह निर्देश अदालत के उस आदेश की अवमानना को लेकर दिया, जिसमें आदेश के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को बकाया राशि देने में साढ़े तीन साल की देरी की गई थी। अदालत ने इसे अवमानना माना और तीन IAS अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को भी 25 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा है। यह अवमानना याचिका उदयपुर के कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त कार्यालय में कार्यरत रमेश औदीच्य और आठ अन्य मंत्रालयीन कर्मचारियों ने दायर की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस दिनेश मेहत...