बिजनौर, जुलाई 23 -- शहर कोतवाली के मोहल्ला प्रगति बिहार में घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने के विवाद में महिला के घर में घुसकर मारपीट करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला जज राम अवतार यादव ने अध्यापक नवीन उसकी पत्नी पूजा और सविता को दोषी ठहराते हुए तीनों को तीन-तीन वर्ष के कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर 63000 का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक जितेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली के मोहल्ला प्रगति बिहार की रहने वाली रुचि पत्नी रविंद्र सिंह ने बिजनौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उसी के मोहल्ले के रहने वाले नवीन पुत्र धर्मपाल सिंह,पूजा पत्नी नवीन और सविता पत्नी पवन कुमार दबंग लोग हैं। उसके घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर आए दिन उसके साथ झगड़ा करते थे। 2 मार्च 2022 की शाम को आरोपियों ने बा...
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