फिरोजाबाद, फरवरी 21 -- पुलिस पर हमला करने के नौ साल पुराने मामले में गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी को सात साल आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। पांच जुलाई-2017 को तत्कालीन दक्षिण थाना प्रभारी उेवेंद्र शंकर पांडेय ने एटा के थाना मिरहची के गांव लौधामई निवासी जितेंद्र दीक्षित उर्फ जेपी पुत्र रघुवीर प्रसाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि एसआई ध्यानपाल सिंह, प्रहलाद सिंह और क्राइम ब्रांच प्रभारी शैलेंद्र सिंह के साथ नगला भाऊ तिराहा पर अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि संजय मित्तल अपहरण कांड का इनामी बदमाश फैक्ट्री एरिया में घूम रहा था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो उसने फायर कर दिया। ज...
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