नई दिल्ली, फरवरी 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए ईडी केस में आरोपी के आत्मसमर्पण का आदेश दिया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने हाई कोर्ट द्वारा जारी जमानत आदेश को हल्का और लापरवाही भरा बताया। गुरुवार को जारी आदेश में शीर्ष अदालत ने कहाकि पीएमएलए के तहत जमानत के लिए कठोर शर्तें पूरी नहीं की गई थीं। मामला जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के बेटे कन्हैया प्रसाद का है। कन्हैया प्रसाद को ईडी ने अवैध बालू खनन मामले में गिरफ्तार किया था। जमानत रद्द करने के लिए ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस त्रिवेदी ने कहा आरोपी को आज से एक हफ्ते के भीतर विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। कन्हैया प्रसाद को हाई कोर्ट ने पिछले साल मई में जमानत दी थी। इस फैसले में कहा गया था कि आरोपी ने गवाह के दबाव का सामना किया। साथ ही यह भी ...