रांची, नवम्बर 29 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने हनुमान मंदिर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी अशोक कुमार हजाम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। चार साल पुराने मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोप को साबित करने में असफल रहा। घटना को लेकर पांच नवंबर 2021 को सिल्ली थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अशोक हजाम मंदिर पहुंचा और मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। यह भी आरोप था कि घटना में मूर्ति का रंग काला पड़ गया और आंशिक नुकसान हुआ। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और संपत्ति नुकसान से जुड़े आरोपों में चार्जशीट दायर की। 5 मई 2022 को आरोप तय किए गए थे। मुकदमे के दौरान अभियोजन ने कुल चार गवाह प्रस्तुत किए। ...