नई दिल्ली, जुलाई 11 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हनी ट्रैप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में कांग्रेस के दोनों नेताओं के कथित बयान के आधार पर दावा किया गया था कि 'हनी ट्रैप' कांड की कथित सीडी उनके पास है। याचिका में गुहार की गई थी कि इस मामले की निष्पक्ष तहकीकात के लिए दोनों नेताओं को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) को सीडी सौंप दें। याचिका इंदौर के वकील भूपेंद्र सिंह कुशवाह ने वर्ष 2023 में दायर की थी। न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी ने मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए गुरुवार को याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा कि 'हनी ट्रैप' कांड के मामले में निचली अदालत में आरोप-पत्र बहुत पहले ही दाखिल...