आगरा, दिसम्बर 25 -- हनी ट्रैप में लोगों को फंसाकर उनसे ठगी करने के मामले में आरोपित पुलिसकर्मी मोहम्मद रियाजउद्दीन निवासी ताजगंज एवं आरोपित गणेश निवासी बाह को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। वहीं, अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने तर्क प्रस्तुत किए। थाना कमलानगर में वादी ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि वह छह सितंबर को हाथरस गए थे। उस दिन उनके फोन पर अनजान नंबर से मिसकॉल आई। उन्होंने काल किया तो लड़की बोली। उसने मीठी-मीठी बात करके अपने जाल में फंसा लिया। अगले दिन वह आगरा आए तो लड़की का काल आया। वह उनसे मिलने कमलानगर आ गई और उनकी गाड़ी में बैठ गई। कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी हो। कहीं घूमने चलते, और तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। बहाने से एक ...
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