नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने अवैध हथियार रखने और बिना लाइसेंस वाहन चलाने के आरोपी सुलेमान अख्तर उर्फ पिंडी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सीमा निर्मल की अदालत ने दिल्ली पुलिस की ढीली जांच पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। पुलिस के अनुसार, 10 अक्तूबर 2017 को लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान सुलेमान के पास से एक पिस्टल और तीन चाकू बरामद हुए थे। उस पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी चलाने का भी आरोप था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान पुलिस की कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अदालत ने कहा कि व्यस्त इलाका होने के बावजूद पुलिस ने किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को गवाह नहीं...