औरंगाबाद, सितम्बर 27 -- नवीनगर थाना क्षेत्र में इसी साल झारखंड की युवती के साथ हथियार के बल पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले तीन अभियुक्तों को हथियार बरामदगी के मामले में सजा सुनाई गई। नवीनगर थाना कांड संख्या-31/25 में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-1 डा. दीवान फहद खान ने तीनों को सजा सुनाई। अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि जेल में बंद नवीनगर थाना के सिमरी जैतिया गांव निवासी राहुल कुमार, प्रभात कुमार उर्फ मुनचुन और निरंजन कुमार उर्फ बाबा को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए और 26/35 में तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इन पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया गया कि अभियोजन की ओर से कुल आठ लोगों की गवाही कराई गई थी। बताया कि नवीनगर थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के ...