बक्सर, सितम्बर 26 -- बक्सर, विधि संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भोला सिंह के न्यायालय ने हथियार बरामदगी के एक मामले में गुलजारीडेरा थाना बगेन गोला निवासी स्व रामप्रवेश यादव के लड़के बाबूलाल यादव को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के अंतर्गत तीन वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 26(1) के अंतर्गत तीन वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि 4 जून 2022 को बगेन गोला थाना की पुलिस गुलजारीडेरा निवासी अभियुक्त बाबूलाल यादव की गिरफ्तारी के लिए उसके घर गई थी। पुलिस को देख वह भागने लगा। पकड़े जाने पर जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अदालत में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। दोनों पक्षों क...