बक्सर, अगस्त 4 -- पेज 3, बक्सर, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह द्वारा नैनीजोर ढाबी थाना ब्रह्मपुर के नैनीजोर निवासी स्व. काशीनाथ यादव के लड़के मेघनाथ यादव को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1बी) ए की धारा के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास, पांच हजार रुपए जुर्माना और 26 (1) के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच हज़ार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार एवं सोनालिका रौनियार के अनुसार 29 मार्च 2024 को वाद के सूचक हरिचरन राम पूअनि को समय करीब 12:50 बजे गुप्त सूचना के आधार पर मेघनाथ यादव के हथियार बरामदगी के लिए सशस्त्र बलों के साथ पहुंच कर छापामारी किए। तभी झोपड़ी के पश्चिम तरफ से एक 47 इंच लंबा बंदूक बरामद किया गया था। जिसके बाद आरोपी को गि...