गुड़गांव, नवम्बर 14 -- गुरुग्राम। पिस्टल के बल पर मोबाइल फोन लूटपाट करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र एवं न्यायधीश संदीप चौहान की अदालत ने विनोद कुमार निवासी राजस्थान को दोषी करार दिया। कोर्ट में दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना उद्योग विहार में शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 26 जुलाई 2020 को राम चौक गांव डूंडाहेड़ा के पास बाइक सवार एक व्यक्ति ने उसे पिस्टल दिखाकर उसका मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गया। इस शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी विनोद कुमार निवासी गांव इटोली, जिला अलवर, राजस्थान को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने गहनता से अनुसंधान किय...