नई दिल्ली, जुलाई 3 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की ओर से स्नाइपर राइफल और गोलाबारूद की आपूर्ति करने के लिए एक कंपनी की ओर से जमा निविदा खारिज करने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि निविदा खारिज करने का यह निर्णय उचित और तार्किक था। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने एक जुलाई को स्टंप शूले लुईस मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश पारित किया। इसमें तकनीकी पक्षपात और प्रतिद्वंद्वी बोली लगाने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को क्षेत्र में अपने हथियार की उपयोगिता साबित करने के लिए दूसरा मौका सहित पर्याप्त अवसर दिया गया था। लेकिन वह इस परीक्षण में किसी भी गड़बड़ी को ...
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