संतकबीरनगर, मई 18 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। हत्या सहित डकैती करने के एक आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने अपराध स्वीकार करने पर 9 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी मौजम बंजारा पर सजा के साथ दो हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। खलीलाबाद शहर के गायत्रीपुरम गौसपुर मोहल्ले में 13 सितम्बर 2015 की रात में अधिवक्ता सर्वेश कुमार श्रीवास्तव समेत दो घरों में डकैती की घटना को अंजाम दिया था । घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ आधा दर्जन गम्भीर रूप से घायल हुए थे । अज्ञात में दर्ज हुए मुकदमे में विवेचना के उपरांत आठ आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित हुआ था । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ...