महाराजगंज, मार्च 10 -- महराजगंज, निज संवाददाता। हत्या, दुष्कर्म व छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो एक्ट विनय कुमार सिंह ने पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2 लाख 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में शामिल सिपाही आबिद अली व एक अन्य सहयोगी गुड्डू उर्फ मुमताज शाह के खिलाफ चार-साल साल का सजा सुनाई गई है। तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सिपाही आबिद अली व सहयोगी गुड्डू पर मामले को मैनेज कराने के आरोप में कार्रवाई हुई थी। पत्रावली के मुताबिक संतकबीर नगर जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र निवासी दुकानदार अपनी चार बेटियों और एक आठ वर्षीय बेटे के साथ शहर के एक वार्ड में पूर्व भाजपा नेता मासूम रजा राही के घर में किराये पर रहता था। आरोप है कि फुटपाथ पर पानी पकौड़ा की ...