मुजफ्फर नगर, सितम्बर 2 -- जानसठ थाना क्षेत्र के गांव राजपुर कलां में रंंजिशन घर में घुसकर हत्या व जानलेवा हमले के मामले में विशेष एससीएसटी कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 35 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी प्रवेन्द्र कुमार ने बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के गांव राजपुर कलां रोहित बाल्मीकि ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि 14 फरवरी 2023 की शाम उसका भाई संजू उर्फ संजीव बाल्मीकि, मोहित, भतीजा शौर्य व भतीजी दिया घर में बैठे हुए थे। पुरानी रंजिश के चलते गांव के वीरेन्द्र व राजेन्द्र पुत्रगण अजीत जाट व मोहित पुत्र राजेन्द्र हाथों में तमंचे लेकर घर में घुस आए। आरोपियों ने परिवार के लोगों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने उसके भाई संजू उर्फ संजीव की गोली ल...
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