बिहारशरीफ, जनवरी 7 -- 17 जनवरी को आरोपितों को सुनायी जाएगी सजा थरथरी व इस्लामपुर थाना क्षेत्रों से जुड़ा है मामला हिलसा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय ने बुधवार को हत्या एवं जानलेवा हमले के दो अलग-अलग मामलों में नौ आरोपितों को दोषी करार दिया है। 17 जनवरी को उनकी सजा का एलान होगा। मामला थरथरी व इस्लामपुर थाना क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। दोनों मामले के प्रभारी अपर लोग अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि थरथरी थाना के आरोपित कझियावां नारायणपुर गांव के अर्जुन गोप, धुरी गोप, करेली गोप एवं कारू उर्फ विजेंदर गोप को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। 11 नवंबर 1991 को राइफल, बंदूक व गड़ासे से लैस लोगों ने श्याम शरण प्रसाद की हत्या कर दी थी। साथ ही भोलू गोप को पीटकर जख्मी कर दिया थ...