बेगुसराय, जनवरी 6 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। एससी एसटी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश ने एससी-एसटी एक्ट व हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पांच आरोपितों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी। दंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त जेल का प्रावधान होगा। एसपी मनीष ने बताया कि वीरपुर थाना के सहुरी गांव निवासी शंभु महतो का पुत्र डोभी महतो, डोभी महतो का पुत्र अमित कुमार उर्फ बौधा महतो, गंगो पासवान का पुत्र भूषण पासवान, मुखीलाल पासवान का पुत्र रामजी पासवान व रामजी पासवान का पुत्र अरविंद पासवान को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। इन लोगों पर आरोप था कि अभियुक्तों के द्वारा जाति सूचक शब्द बोलकर गेहूं कटवाने को लेकर विवाद में हत्या का आरोप था।

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