अलीगढ़, जनवरी 28 -- - अदालत ने सात साल पुराने मामले में सुनाई सजा - दोषियों पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया अलीगढ़। चंडौस क्षेत्र के युवक की हत्या कर शव नहर में फेंकने के करीब सात साल पुराने मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे-छह नवलकिशोर सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार कस्बा चंडौस निवासी रफीक खां ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 26 वर्षीय बेटा मुस्तकीम गांव सुदेशपुर वाले घर पर रहता था। 11 अक्टूबर, 2017 को वह कस्बा चंडौस वाले मकान पर था। रात नौ बजे गांव के सगे भाई रहीस और रफीक, जहांगीरपुर (बुलंदशहर) निवासी उनके भांजे फरीद और गांव के आरिफ क...