आगरा, अक्टूबर 1 -- अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने मनमुटाव के चलते महिला की हत्या करने के एक मामले में महिला अभियुक्ता सीता देवी को दोषी पाया है। अभियुक्ता को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रवीण पाराशर ने तर्क दिए कि अभियुक्ता द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का है। यह मामला थाना पिनाहट का है। सुरेश चंद ने मुकदमा दर्ज कराया कि 13 मई 2023 की रात में करीब 10.30 बजे उसकी पुत्रवधू जूली घर के दरवाजे पर बैठी थी। तभी मनमुटाव के चलते पड़ोस में रहने वाली सीता देवी आदि ने जूली पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। चीख सुनकर वादी और उसका पुत्र दरवाजे पर आए और जूली को हॉस्पीटल ले गए। 20 मई को इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में आरोप पत्र पेश किया। अदालत ने पत्...
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