गाजीपुर, सितम्बर 12 -- गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विजय पाल की कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार थाना कासिमाबाद गांव मेख निवासी गगिया देवी ने तहरीर दी। बताया कि चार अक्तूबर 2020 को शाम पांच बजे गांव के ही लोग आपस में वाद विवाद कर रहे थे। उसी बीच पति सती राम कुछ बोल दिए जिससे नाराज होकर अनिल लात घुसे से मारने लगा। पति बेहोश हो गए कुछ देर होश आया। हल्की फुल्की चोट समझकर घर आ गए लेकिन सात अक्तूबर को सती राम की तबियत बिगड़ गई। उपचार के लिए मऊ भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर आजमगढ़ रेफर किया गया जहां मौत हो गई। पीड़ित की सूचना पर केस दर्ज हुआ। पुलिस की जांच में अनिल के साथ ही उसके भाई डब्ल...