मिर्जापुर, जून 9 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी बाबूलाल ने छह मई 2014 को नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व जला देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कछवां पुलिस व मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराई। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी शिवप्रसाद सिंह, डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक सीओ गीतांजली सिंह व सर्वजीत शाही, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी हवलदार सिंह यादव व आरक्षी वेद प्रकाश यादव तथा पैरोकार लवकुश सिंह ने प्रभावी पैरवी की। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर ...