अंबेडकर नगर, नवम्बर 4 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। हत्या में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रोदय कुमार ने आजीवन कारावास की सजा तथा 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला आठ वर्ष पूर्व बेवाना थाना क्षेत्र का है। रामपुर सकरवारी निवासी मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद मुस्तफा की हत्या 23 सितम्बर 2017 की शाम को उस समय कर दिया गया था जब वह पत्नी सामुल निशा के साथ बाइक से खेत देखकर घर वापस आ रहे थे। सिसवां गांव के बाहर पहुंचने पर सिसवां निवासी प्रवीण उपाध्याय पुत्र संजय उपाध्याय ने बाइक रोक कर गाली-गलौज किया और कुल्लाड़ी से हमला कर दिया। मौके पर ही मो. असलम की मौत हो गई। हत्या के अपराध में प्रवीण उपाध्याय एवं दीपक उर्फ शशिकान्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित हुआ। सत्र परीक्षण के दौरान डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव गवाहो...