मुजफ्फर नगर, अगस्त 4 -- रंजिशन घर में घुसकर हमला कर युवक की हत्या करने वाले दंपति समेत चार आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। हमले में मृतक के पिता व माता भी घायल हुए थे। एफटीसी कोर्ट नम्बर 2 ने आरोपियों को सजा सुनाई है। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी अरुण कुमार जावला ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते थाना मन्सूरपुर के गांव मनव्वरपुर में 13 दिसम्बर 2011 को आरोपी सुधीर व उसकी पत्नी गीता, अतुल उर्फ पिकंल, जगवीर व महेन्द्र निवासीगण मनव्वरपुर ने वादी धूमसिंह के मकान में लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। हमले में धूम सिंह, उसकी पत्नी सुनहरी व बेटा रणधीर घायल हो गए। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला किया। हमला कर आरोपी धमकी दे...
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