फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 19 -- फर्रुखाबाद । हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है । दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है । दोषियों को 20 िदसंबर को सजा सुनाई जाएगी । कायमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अताईपुर निवासी राजेश कुमार ने 3 अप्रैल 2002 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी । रिपोर्ट में बताया गया कि उनका ट्रैक्टर चालक ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू रात करीब 9:30 बजे उसकी बाइक से ट्यूबवेल से घर जा रहा था इसी दौरान फायर की आवाज सुनाई दी । फायर की आवाज सुनकर वह मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि ईश्वर दयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है । उसका शव सड़क पर पड़ा था और बाइक भी पास में पड़ी थी । मौके पर तीन-चार बदमाश फायरिंग करते हुए सड़क के उत्तर की ओर भाग कर जा रहे थे । जिन्हें टॉर्च ...