गोपालगंज, अक्टूबर 13 -- 22 साल बाद आया अदालत का फैसला,दुर्गाचक गांव का मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 धीरेंद्र कुमार मिश्र की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज,विधि संवाददाता । जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 धीरज कुमार मिश्र की कोर्ट ने कटेया थाने के दुर्गाचक गांव में 22 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद चार आरोपितों को दोषी पाते हुए सोमवार को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से एपीपी सुरेश द्विवेदी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद चारों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि गत 22 अक्टूबर 2003 को कुछ लोग दुर्गाचक गांव के रामचंद्र यादव के खलिहान में जबर्दस्ती मिट्टी भर रहे थे। इसका विरोध करने पर दूसरे ...