आरा, जुलाई 23 -- आरा, संवाददाता। हत्या के एक मामले में अष्टम अपर जिला सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने बुधवार को चार आरोपितों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड लगाया। इन आरोपितों में चीना रविदास, संतोष रविदास, भरत रविदास और चुटकन रविदास शामिल हैं। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ( से ग्रे ) मणिक कुमार सिंह ने बहस की थी। अपर लोक अभियोजक विनीता कुमारी ने बताया कि पांच जनवरी 2020 को अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव निवासी मनोज कुमार सुबह में शौच के लिए गया था। उसी दौरान उसी गांव के निवासी उक्त आरोपितों ने मनोज कुमार को बांस, लाठी-डंडा व रॉड से मारकर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया था। आरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का कारण एक दिन पूर्व हुआ आपसी विवाद बताया गया था। अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही को...