समस्तीपुर, मई 1 -- दलसिंहसराय(समस्तीपुर)। दलसिंहसराय व्यवहार न्यायालय के एडीजे शशिकांत राय ने बुधवार को हत्या के एक मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी करते हुये आरोपित शुभम कुमार चौधरी उर्फ कार बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश दिया। मालूम हो कि 15 अक्टूबर 2020 को विद्यापतिनगर के शेरपुर के आशीष चौधरी की गोली मारकर कर हत्या हुई थी। मामले में अन्य पांच आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इनमें अरविंद कुमार चौधरी, सुमन कुमार चौधरी उर्फ छब्बन चौधरी, बमबम चौधरी, रमन कुमार चौधरी एवं संजय कुमार चौधरी शामिल हैं। सभी छह आरोपित विद्यापतिनगर थाने के शेरपुर के रहने...