आरा, फरवरी 22 -- आरा, संवाददाता। हत्या करने के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने शनिवार को आरोपित को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अभियोजन की ओर से एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त, 2018 को सहार थाना क्षेत्र के नाढ़ी गांव निवासी अनुसूचित जाति के निरुकान्त कुमार व उसके पिता रामाकांत राम गांव के किनारे आहर के समीप शौच के लिए गये थे। इसी दौरान उसी गांव के दो लोग आये और देसी पिस्तौल से गोली मार रामाकांत राम की हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतक के पुत्र ने उसी गांव के विवेक राय व रितेश राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ट्रायल के दौरान उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट की ओर से वि...