बिहारशरीफ, मई 31 -- हत्या में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सरमेरा थाना क्षेत्र के काजीचक का मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। 10 वर्षीय नाबालिग की हत्या कर लाश छुपाने के मामले में कोर्ट ने दोषी आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष न्यायाधीश धीरज कुमार भास्कर ने हत्या के अलावा साक्ष्य छुपाने के मामले में भी दोषी पाते हुए दो वर्ष कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपए जुर्माना किया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपित जीतु पासवान सरमेरा थाना क्षेत्र के काजीचक गांव का है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा रणजीत सिंह ने सभी नौ लोगों की गवाही कराई थी। जबक...