देवघर, अक्टूबर 10 -- देवघर प्रतिनिधि देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय आर के सिन्हा की अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त अभियुक्त को न्यायालय में आत्मसमर्पण के बाद जेल भेजे जाने का आदेश दिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 66/2021 के मामले में स्थानीय क्लब ग्राउंड क्षेत्र निवासी विक्रम कुमार को न्यायालय में आत्मसमर्पण के बाद जेल भेज दिया गया। उसके विरुद्ध दिनांक 27/6/2025 को मामले में फैसला सुनाया गया था, जिसके तहत उसे भादवि की धारा 302/ 120 (बी) के तहत दोषी पाया गया था एवं आजीवन कारावास की सजा सहितRs.15 हजार रुपए जुर्माने का दंड दिया गया था। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास का दंड भोगने की सजा की बात फैसले में शामिल है। निर्णय के दिन अभियुक्त न्यायालय में अनुपस्थित था।
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