मुंगेर, अप्रैल 26 -- मुंगेर, एक संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता की अदालत ने 25 माह पहले हुए सिंघिया गांव निवासी छात्र सुमन कुमार की हत्या मामले में दोषी रूपेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को न्यायालय ने सजा के बिन्दुओं पर बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद नया रामनगर थाना क्षेत्र के सिंघिया इंग्लिश निवासी (अब सफियासराय थाना) निवासी स्व .जालो यादव का पुत्र रुपेश यादव को सुमन की हत्या करने के मामले मे आजीवन कारावास और आर्म्स एक्ट के धाराओं में तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके आलावा न्यायालय ने 55 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का सजा काटनी होगी। बता दें कि, न्यायालय ने बीते 17 अप्रैल...