बेगुसराय, जुलाई 14 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट में सोमवार को जज ऋषिकांत ने हत्या मामले में सुनवाई की। सुनवाई में जज ने सिंघौल थाना के कैलाशपुर निवासी चंद्रदेव यादव के पुत्र अंकेश कुमार और रूपेश कुमार, चंद्रदेव यादव व विभा देवी को 10 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त जेल की सजा अलग से होगी। सूचक रामनाथ यादव के पुत्र रविन्द्र यादव का आरोप है कि 19 अगस्त 2023 को पिकअप वैन लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें विकास यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जबकि गोली लगने से संजीव यादव जख्मी हुआ था। अभियोजन की ओर से अभियोजक संतोष कुमार ने नौ गवाहों की गवाही करायी थी। 30 जून को अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था।

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