भभुआ, दिसम्बर 2 -- कोर्ट ने 25-25 हजार अर्थदंड लगाया, नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा 16 जून 2019 को कुंज गांव में उपेंद्र की चाकू गोदकर की थ्ी निर्मम हत्या (सर के ध्यानार्थ) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- तृतीय विनय कुमार तिवारी की अदालत ने हत्या मामले में पिता-पुत्र सहित तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने सजायफ्तार पर 25-25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास सजा सुनायी। सजा पाने वालों भभुआ थाना क्षेत्र के कुंज गांव निवासी राम इकबाल सिंह, इसके पुत्र शैलेश सिंह के अलावा शेषमुनि सिंह शामिल हैं। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि 16 जून 2019 को कुंज गांव के उपेंद्र सिंह की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई ...