भभुआ, मई 27 -- न्यायालय का फैसला जानने के लिए परिसर में काफी लोगों की लगी थी भीड़ बेटे को बचाने गए पिता के पेट में घोंपा था चाकू, अन्य लोगों को भी किया था घायल (पेज तीन की लीड खबर) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 10 अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में मंगलवार को पिता व पुत्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने सजायफ्ता पिता-पुत्र पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को दो-दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। सजा पानेवालों में जिले के नुआंव थाना क्षेत्र के नुआंव निवासी दिनेश जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल तथा उसके पुत्र कृष्ण जायसवाल शामिल हैं। अपर लोक अभियोजक रामनारायण राम ने बताया कि अदालत ने जानलेवा हमला के प्रयास मामले मेंं पिता व पुत्र ...