सुपौल, मार्च 7 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ गौतम यादव की कोर्ट ने बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के भागवतपुर निवासी अनिल दास और उसके पिता बद्री दास तथा चाचा सदरी दास को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को छह महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा भादवि की धारा 307 के तहत 10 साल सश्रम कारावास भादवि की धारा 327 के तहत छह महीने की साधारण कारावास तथा भादवि की धारा 341 के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। पहले से जेल में बिताए गए अवधि का सजा की अवधि में समायोजन होगा। अभियोजन की ओ...