खगडि़या, जुलाई 5 -- खगड़िया । विधि संवाददाता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार बच्चन ने शुक्रवार को हत्या मामले के पांच दोषसिद्ध को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी को 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। लोक अभियोजक गजेन्द्र प्रसाद महतो ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि आजीवन कारावास के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि सजावार की प्राकृतिक मृत्यु तक वे जेल में ही जीवन व्यतीत करेंगे। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो. इस्माइल हुसैन सजा के बिंदु पर अपना पक्ष रखे। जिले के गोगरी थानान्तर्गत बड़हरा गांव के स्वर्गीय तारणी यादव के मृत पुत्र गुलो यादव की भाभी सुशीला देवी के फर्द बयान पर गुलो यादव की पत्नी सरिता देवी के अलावा बड़हरा गांव निवासी हल्की यादव के पुत्र सुनील यादव, नंदू यादव, गौछारी गांव के ललटा चौरसिया व न...